गुड़गांव, जनवरी 22 -- गुरुग्राम। शहर में मेट्रो विस्तार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कास्टिंग यार्ड के निर्माण में आ रही कानूनी अड़चन अब दूर हो गई है। गुरुग्राम की जिला अदालत ने सेक्टर-33 में बन रहे मेट्रो कास्टिंग यार्ड के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला सिविल जज मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने सुनाया है। याचिकाकर्ता मनोज ने अदालत में दलील दी थी कि सेक्टर-33 ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित उनके प्लॉट पर जाने का केवल एक ही रास्ता है। उन्होंने दावा किया कि मेट्रो कास्टिंग यार्ड के निर्माण से उनका यह एकमात्र रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। याचिकाकर्ता ने पिछले साल नवंबर में भी इस पर अंतरिम रोक (स्टे) की मांग की थी, जिसे अदालत ने पहले ही ठुकरा दिया था। सरकारी जमीन पर हो रहा निर्माण बच...