नई दिल्ली, मार्च 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) से कहा कि वह मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के खिलाफ फेसबुक मार्केटप्लेस पर किसी भी अनधिकृत लिस्टिंग पर कोई जबरदस्ती कार्रवाई न करे, जब तक कि यूएस-बेस्ड सोशल मीडिया कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका न दिया जाए। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फेसबुक मार्केटप्लेस पर वॉकी-टॉकी की अनधिकृत बिक्री व लिस्टिंग के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले सीसीपीए के आदेश के खिलाफ मेटा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म को अस्पष्ट निर्देश देकर दंडित नहीं किया जा सकता। मेटा के वरिष्ठ वकील ने कहा कि आदेश का पालन करते हुए प्लेटफॉर्म मार्केटप्लेस पर वॉकी-टॉकी के लिए किसी भी लिस्टिंग की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन उसने दूसरे निर्देशों पर आपत्ति...