मेच्योरिटी के बाद भी नहीं दी राशि, अब देना होगा हर्जाना
कानपुर, जुलाई 18 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव व वन्दना सिंह ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पीड़ित वादी को 1,05,700 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। निवेश की गई राशि परिपक्व होने की तिथि 11 दिसंबर 2018 से भुगतान तक नौ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इस दौरान वादी को हुए मानसिक कष्ट के लिए 40 हजार रुपये हर्जाना और 15 हजार रुपये वाद व्यय भी मिलेगा। हेमंत विहार बर्रा दो निवासी जसविन्दर कौर ने प्रबंधक सहारा इंडिया अलीगंज लखनऊ और काकादेव शाखा के प्रबंधक के खिलाफ आठ फरवरी 2022 को मुकदमा दाखिल किया था। यह भी पढ़ें- एलआईजी पॉलिसी की रकम 1.60 लाख करेगी पीड़िता को अदा बतौर आरोप उन्होंने दो, नौ और 11 जून 2012 को तीन पॉलिसी बांड सहारा क्यू शाप यूनिक प्रोडक्टर रेंज लिमिटेड के अ...
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