नई दिल्ली, मार्च 11 -- मेघालय हाईकोर्ट ने चुनाव नामांकन के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने संबंधी गारो हिल स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) की अधिसूचना रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि अधिसूचना में उचित विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया है। परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य द्वारा पिछले महीने कार्यकारी समिति के एक प्रस्ताव के बाद जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य आगामी जीएचएडीसी चुनाव में गैर-आदिवासियों को चुनाव लड़ने से रोकना है। इस अधिसूचना के खिलाफ एक मतदाता ने याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यकारी समिति नियमों में बदलाव का केवल प्रस्ताव रख सकती है और इसे लागू करने के लिए जिला परिषद और राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है। अदालत ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि 'यह अधिसूचना कानूनी समीक्षा की कसौटी पर खरी नहीं उत...