बांदा, अगस्त 26 -- बांदा। जिला सत्र न्यायालय ने मृत महिला के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में दो मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेशन न्यायाधीश अल्पना ने अपराध की गंभीरता और पुलिस जांच को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हटेटी पुरवा के प्रधान ओमप्रकाश ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि गांव की निवासी श्रीमती चुनिया (बेवा प्रसादी) की कई वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद चकबंदी प्रक्रिया के दौरान भू-माफियाओं के एक गिरोह ने साजिश रची। गिरोह ने मृतका चुनिया की जगह एक फर्जी महिला और फर्जी गवाहों को खड़ा करके, फर्जी आधार कार्ड व फोटो के जरिए दिनांक 29अगस्त 2024 और 03जून 2025 को कुल 0.936 हेक्टेयर भू...