नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 24 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत के मामले में उसके परिवार को 47.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हादसे के लिए बाइक चालक को लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग का दोषी ठहराया। पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने आदेश में बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह यह मुआवजा राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। यह हादसा 12 अगस्त 2022 को सीलमपुर इलाके की धर्मपुरा रेड लाइट फ्लाईओवर पर हुआ था। विकास कुमार अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहे थे। तभी बाइक रेलिंग से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...