नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली, का. सं.। तीस हजारी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 35 वर्षीय युवक के परिजनों को 43.11 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई थी। यह आदेश पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार ने मृतक चंद किशोर के परिवार द्वारा दायर मुआवजा याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले के मुताबिक, 22 जून 2022 को चंद किशोर कार से जा रहे थे। तभी गाजियाबाद के विजय नगर चौराहे के पास एक ओवरलोड ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इसके चलते कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में चंद किशोर की मौत हो गई थी।
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