नई दिल्ली, दिसम्बर 27 -- दिल्ली में 2023 में सड़क हादसे में मारे गए एक आदमी के परिजनों को 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह दुर्घटना एक डीटीसी बस के अचानक लेन बदलने के कारण हुई थी। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 2023 में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक डीटीसी बस की टक्कर में हुई एक आदमी की मौत के बाद पीड़ित परिवार को 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष विक्रम मृतक मनीष कुमार चौधरी के परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने सड़क दुर्घटना में उनकी मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी। 22 दिसंबर को जारी एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना डीटीसी बस चालक संजय द्वारा लापरवाही और तेज गति...
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