खगडि़या, मार्च 19 -- खगड़िया। विधि संवाददाता बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वादों के पीड़ित व पीड़िता को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाता है। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव चंदन कुमार ने बुधवार को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया द्वारा गोगरी थाना कांड संख्या-291/ 2005 के मृतक के दो पुत्रों एवं एक पुत्री को एक-एक लाख सहित कुल तीन लाख रुपये एवं गोगरी पौरा थाना का कांड संख्या 112/2023 की पीड़िता को साढ़े तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में किया गया। साथ ही प्राधिक र के सचिव द्वारा जिले के आमजन से अपील की गई कि अगर जिले में इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को तत्काल दें। जिससे संबंधित पीड़ित को अविलंब प्रतिकर की राश...