सीवान, मई 9 -- lहुसैनगंज/सीवान, निज संवाददाता। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों के आश्रितों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस फंड के तहत निर्धारित अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं की नई नीति जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष स्थानीय आपदा की श्रेणी से बाहर रखा गया था। वर्ष 2021 में बनी नियमावली के तहत सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पचास हजार रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। इसके कारण SDRF से अलग से भुगतान नहीं किया जा रहा था। अब राज्य सरकार ने सामूहिक सड़क दुर्घटना ...
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