मृतका की बेटी की गवाही रही अहम, दोषी कलेक्ट्रेट में कर्मचारी
चित्रकूट, अगस्त 19 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने लाइसेंसी रिवाल्वर से पत्नी की हत्या करने वाले कलेक्ट्रेट कर्मचारी को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस केस में मृतका की बेटी की गवाही अहम रही। सीमा से सटे एमपी के चित्रकूट थाना क्षेत्र के खरहा निवासी सुनील पटेल ने भरतकूप थाने में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि उसकी बड़ी बहन सुनीता की शादी घुरेटनपुर निवासी कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारी उमेश पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद बहन सुनीता के एक पुत्र और दो पुत्रियां हुई। यह भी पढ़ें- Banda News: जानलेवा हमला करने वाले भाई को पांच साल का कारावास बीते 13 जून 2023 को उसे जानकारी मिली कि उसकी बहन सुनीता को बहनोई उमेश प...
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