मूल मामले में बरी होने के बावजूद चलेगा मनी लाउंड्रिंग का केस
रांची, सितम्बर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी अमर मंडल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। अमर मंडल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्राथमिकी दर्ज की है। अमर मंडल ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर ईडी द्वारा दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने हस्तक्षेप याचिका (आईए) भी दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि जिस मूल मामले के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसमें वह पहले ही बरी हो चुके हैं। ऐसे में जब मूल यानी प्रिडिकेट ऑफेंस में उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है, तो उसी आधार पर दर्...
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