नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के आठ सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह अंतरराष्ट्रीय कलाकृति तस्करी के आरोपी सुभाष चंद्र कपूर को तिरुचिरापल्ली सेंट्रल जेल से अपनी हिरासत में ले और उसे जर्मनी वापस भेजने के लिए कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कपूर द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार किया गया था। हाईकोर्ट ने माना था कि जर्मनी से प्रत्यर्पण से पहले किए गए कथित अन्य अपराधों के लिए भारत में कपूर को हिरासत में रखना, जर्मन अधिकारियों की सहमति के बिना जारी नहीं रखा जा सकता। अमेरिकी नागरिक कपूर को 13 जुलाई 2012 को जर्मनी से भारत प्...