मिर्जापुर, मार्च 23 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने मूकबधिर महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को सोमवार दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 मार्च 2018 को तहरीर दी कि उसकी पुत्री शादीशुदा और मूकबधिर है। वह घर पर अकेली थी। उसी समय घर में घुसकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। जब घर पहुंचे तो पीड़ित पुत्री ने किसी तरह आपबीती सुनाई। जिस पर चुनार कोतवाली में तहरीर देकर नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चुनार पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने सशक्त और प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी डीजीसी आलोक राय, विवेचक निरीक्षक रा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.