बरेली, जुलाई 3 -- मूकबधिर भतीजी से दुष्कर्म कर चाचा भतीजी के रिश्तो को कलंकित करने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक जज अशोक कुमार यादव की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी चाचा शीलेंद्र को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 62 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना में से पचास हजार की राशि मूकबधिर पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने कि थाना सिरौली में कुलबधिर पीड़िता की माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि उसकी 19 वर्षीय बेटी मूकबधिर है।12 नवंबर 2023 की रात्रि नौ बजे मेरी बेटी अपने दरबाजे से बैठी थी।रिश्ते यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा का देवर शीलेंद्र शराब के नशे में मूकबधिर भतीजी को जबरन पकड़कर सुरेश के खाली मकान में ले गया।आरोपी शीलेन्द्र ने जबरन म...