नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की तत्काल अपील पर सुनवाई की। अपील में आरोप लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नमाज पढ़ने के लिए तय की गई दूसरी जगह विवादित जगह से बहुत दूर है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि प्रस्तावित दूसरी जगह की विवरण वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी के साथ क्यों नहीं दिया गया। मुस्लिम याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने पीठ को बताया कि उनके पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जगह पहचानी है, वह भोजशाला कॉम्प्लेक्स से करीब 1.3 किलोमीटर दूर है और कलेक्टर ने एक आदेश दिया है कि सिर्फ वही जगह अलॉट की जाएगी। इन दलीलों का जवाब देते...