मुर्शिदाबाद हिंसा संबंधी राज्य की याचिका खारिज
नई दिल्ली, मार्च 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में जनवरी में मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की घटनाओं की एनआईए जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने 'संतुलित दृष्टिकोण' अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट राज्य द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हाईकोर्ट के 26 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एनआईए की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
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