नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनआईए को निर्देश दिया कि वह बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में यूएपीए के इस्तेमाल पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए अपनी शिकायतों के साथ हाईकोर्ट जाने को भी कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले में एनआईए जांच का आदेश देने के केंद्र के फैसले को राज्य सरकार द्वारा दी गई चुनौती की भी जांच कर सकता है। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में कई बार हुई हिंसा और अशांति की घटनाओं पर 20 जनवरी को चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस और प्रशासन को वहां शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केंद्र स...