बरेली, अगस्त 18 -- 11 सितंबर 2026 को होगी सुनवाई मृत व्यक्ति के कागज लगाकर ली थी जमानत बरेली, विधि संवाददाता। मुर्दे द्वारा अभियुक्त की जमानत लेने के मामले में विशेष कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इस मामले में 11 सितंबर 2026 को सुनवाई होगी।

मामले का विवरण रोहिली टोला निवासी शारिक अब्बासी ने मुर्दे द्वारा जमानत लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी। आरोप था कि कोर्ट के बाबू की साठगांठ से एक आरोपी ने मृत व्यक्ति के कागजातों से दूसरे व्यक्ति को कोर्ट में खड़ा करके जमानत ले ली थी। शिकायत के बाद आरोपियों ने बाबू से मिलकर मृत व्यक्ति के जमानतनामें हटा दिए थे। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने आरोपी बाबू के खिलाफ विभागीय जांच कराई थी। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के बजाय केस को परिवाद के रूप में दर्ज करने ...