पटना, जून 22 -- दोषी पुलिस अधिकारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई पटना, विधि संवाददाता। भोजपुर के बिलौटी गांव में कथित मुठभेड़ में युवक भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। लोकहित याचिका दायर कर मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की गुहार मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति सोनी श्रीवस्तव के खंडपीठ से लगाई गई है। यह अर्जी अधिवक्ता मुकेश कुमार की ओर से दायर की गई। इसमें दोषी पुलिस अधिकारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है।अधिवक्ता मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम में एक ओर स्थानीय पुलिस भरत तिवारी के हाथ में पिस्तौल दिखाने का वीडियो वायरल करती है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। यह भी पढ़ें- मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा प्रथम दृष्टया यह हत...