शामली, अप्रैल 1 -- कैराना। पुलिस के साथ मुठभेड़ और हथियार बरामद होने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर एक दोषी को सात वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2020 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्र में अजीम उर्फ समीर निवासी शमशाद बाद रोड थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जनपद न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने मुजरिम अजीम उर्फ समीर को सात साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ...