मुझे गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं है, पवन खेड़ा ही गुहार; SC ने सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कांग्रेस नेता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। खेड़ा ने कहा कि यदि उन्हें दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 'उन्हें गिरफ्तार करके जलील करना जरूरी नहीं है।'क्या है पूरा मामला? यह पूरा विवाद पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए उन आरोपों से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनीकी...
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