इंदौर, दिसम्बर 19 -- मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इंदौर के एक लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को तीन साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। उन पर कॉलेज में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप था। पूर्व प्रिंसिपल डॉ. इनामुर्रहमान ने कहा कि यह राहत उन निराधार आरोपों के कारण उन्हें हुई अपार मानसिक पीड़ा की भरपाई नहीं कर सकती। अधिकारियों के अनुसार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने 1 दिसंबर 2022 को शहर के सरकारी नवीन विधि महाविद्यालय के प्रशासन और कुछ प्रोफेसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शिकायत में कॉलेज में धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने, सामाजिक सद्भाव और मेलजोल को भंग करने और सरकारी नीतियों के बारे में छात्रों को गुमराह करने के आरोप शामिल थे। इन आरोपों पर ...
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