मुजफ्फरपुर, मई 6 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मुजफ्फरपुर क्लब की लगभग 9.43 एकड़ जमीन के मालिकाना हक विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने दूसरी अपील मंगलवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जैतपुर स्टेट के पक्ष में क्लब की जमीन के मालिकाना हक देने के सबजज-सात के फैसले को बरकरार रखा है। सबजज-सात के कोर्ट ने सितंबर 2015 के फैसले में क्लब की जमीन पर जैतपुर स्टेट का मालिकाना हक बताया था। इसके विरुद्ध क्लब कमेटी की ओर से दाखिल पहली अपील मुजफ्फरपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नौ के कोर्ट में सुनवाई के बाद मार्च 2021 में खारिज हो गई थी। इसके बाद क्लब कमेटी ने हाईकोर्ट में दूसरी अपील दाखिल की थी。
मुकदमा का इतिहास मालिकाना हक को लेकर जैतपुर स्टेट और मुजफ्फरपुर क्लब कमेटी के बीच 1983 से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मामले की जल्...
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