मुजफ्फरनगर के चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में बड़ा फैसला; कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई
नई दिल्ली, जून 20 -- मुजफ्फरनगर के वर्ष 2018 के चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में आठ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-03) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोषी गजेंद्र उर्फ गीलू और रामकिरण उर्फ सावन को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, राजेंद्र सैनी की हत्या वर्ष 2018 में अवैध संबंधों के शक में की गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाकर उसकी पहचान मिटाने और साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।राजेंद्र सैनी हत्याकांड के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपना पक...
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