नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति 10 दिसंबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के पदों के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए बैठक कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ सीआईसी और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) के रिक्त पदों को भरे जाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि बैठक तय हो गई है और इसके लिए समिति के सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। शीर्ष अदालत ने एएसजी की दलीलें दर्ज कीं और याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
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