नई दिल्ली, मार्च 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने मारपीट के मामले में मुख्य गवाहों के पेश नहीं होने के कारण तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीक्षा सेठी की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। यह मामला करीब 14 साल पुराना है। यह मामला 14 वर्ष पूर्व उत्तम नगर थाने में दर्ज हुआ था। आरोप था कि आठ जनवरी 2010 की शाम करीब सात बजे आरोपी अजय कुमार उर्फ हेडलाइट, प्रेम सिंह और कृष्ण कुमार ने मोहन गार्डन स्थित एक प्लॉट में घुसकर अनिल कुमार और उसके भाई डिंपल धवन के साथ मारपीट की। हमले के दौरान एक अन्य शख्स अनिल चौधरी को धारदार हथियार से गंभीर चोटें पहुंचाई गई और मौके पर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुस...