सुल्तानपुर, अक्टूबर 26 -- सुलतानपुर, संवाददाता। कर्नाटक में चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी किया था, इसे अभद्र बताते हुए जिले के भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में मानहानि का एक वाद वर्ष 2018 में दायर किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में आठ वर्ष तक चली। 98 बार तारीख और चार बार राहुल के कोर्ट में पेश होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसमें साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह भी पढ़ें- सुल्तानपुर जिला न्यायालय के जज कौन हैं, जिन्होंने मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया बरी एमपी -एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसले में लिखा कि याची विजय मिश्र की मानहानि का कोई ठोस सबूत न...