मुख्य कारखाना निरीक्षक के लायक एक भी अधिकारी में पात्रता नहीं : सरकार
रांची, जून 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। कोल एवं थर्मल पावर परियोजनाओं सहित औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के रिक्त पदों को भरने के संबंध में स्पष्ट जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के पद पर प्रोन्नति के लिए फिलहाल कोई भी अधिकारी पात्रता नहीं रखते हैं। सरकार ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को वर्ष 2025 में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के पद पर प्रोन्नत किया गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार, किसी अधिकारी को चीफ इं...
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