हरदोई, मई 7 -- हरदोई। शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने की अपील की है। उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष निर्धारित की गई है। आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह भी पढ़ें- सीएम युवा स्वरोजगार योजना को करें आवेदन सामान्य वर्ग के आवेदकों...