बलिया, मई 7 -- बलिया। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है। इसके तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण के साथ अनुदान (मार्जिन मनी) उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी (अनुदान) दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन को केवल पांच प्रतिशत अंशदान देना होगा। यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, बिना ब्याज के मिलेगा पैसा आवे...