रामपुर, फरवरी 26 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। गवाही के दौरान केस के वादी और दो अन्य गवाह पुलिस के दिए गए बयानों से कोर्ट में मुकर गए। मामला 23 जुलाई 2021 का है। मिलक कोतवाली क्षेत्र के आकाश ने बेहटा गांव निवासी दानसिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि दान सिंह ने अपने घर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी की है। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अभियोजन की ओर से केस के वादी आकाश, गवाह उत्तर प्रदेश गोरक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार और उत्तर प्रदेश गोरक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सूरज पटेल उर्फ सूरज पाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों...