औरैया, अप्रैल 20 -- औरैया, संवाददाता। उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जिले के बेरोजगारों, कारीगरों और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी चन्द्र प्रकाश ने बताया कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगार, परम्परागत कारीगर, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। विशेष वर्गों को पूंजीगत ऋण पर बिना ब्याज के सुविधा दी जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग के आवेदकों को मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच ...
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