रांची, जून 10 -- रांची, संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने के चर्चित मामले में हिंदुत्ववादी नेता भैरव सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर न्यायायुक्त अखिलेश तिवारी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उसे बुधवार को बरी कर दिया। यह मामला 4 जनवरी 2021 को किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले को रोके जाने और हंगामे से जुड़ा था। घटना के बाद सुखदेव नगर थाना में भैरव सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में भैरव सिंह ने 7 जनवरी 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अभियोजन के अनुसार, 4 जनवरी 2021 की शाम ओरमांझी में एक युवती की नृशंस हत्या के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान किशोरगंज चौक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला गुजर रहा था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने रोककर विरोध प्रदर्शन किया था। दरअ...