मुख्तार की कुर्क संपत्ति पर हुआ एक और दावा
गाजीपुर, जून 6 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के कुर्क किए गए होटल गजल पर मालिकाना हक को लेकर विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए शक्ति सिंह की कोर्ट में एक और दावा पड़ा। कोर्ट ने आज प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की प्रति मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मोतीलाल वर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को देने को कहा। साथ ही मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि तय कर दी। बता दें कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के महुआबाग स्थित गजल होटल को कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्ति पर पिछले दिनों मोती सेठ नामक व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक जताते हुए दावा किया था। यह भी पढ़ें- जेलर की डिस्चार्ज याचिका खारिज, बनेगा आरोप पत्र इस पर कोर्ट ने मऊ सदर विधायक अब्बास अ...
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