कार्यालय संवाददाता, जून 7 -- यूपी के गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के कुर्क किए गए होटल गजल पर मालिकाना हक को लेकर विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए शक्ति सिंह की कोर्ट में एक और दावा पड़ा। कोर्ट ने शनिवार प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की प्रति मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मोतीलाल वर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को देने को कहा। साथ ही मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि तय कर दी। बता दें कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के महुआबाग स्थित गजल होटल को कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्ति पर पिछले दिनों मोती सेठ नामक व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक जताते हुए दावा किया था। इस पर कोर्ट ने मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी से जवाब मांगा था। तभी शनिवार को कोर्ट में अभिषेक ...