मुखिया हत्याकांड का आरोपी आरजू खान को उम्रकैद की सजा
चतरा, अगस्त 7 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभूलाल साव की अदालत ने प्रतापपुर मुखिया चंद्रिया यादव हत्याकांड के दोषी आरजू खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया गया है। आरजू खान जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गजवा गांव निवासी मोतीउरहमान के पुत्र हैं। इस मामले में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला प्रतापपुर थाना कांड संख्या 7 /2018 दिनांक 21 जनवरी 2018 का है। इस मामले में केस के सूचक दीपक कुमार पिता चंद्रिका प्रसाद यादव ग्राम भुषिया थाना प्रतापपुर के रहने वाले हैं। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या में दोषी को उम्रकैद उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि दिनांक 20 जनवरी 201...
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