पीलीभीत, दिसम्बर 12 -- पीलीभीत। दस वर्ष पूर्व प्रतिबंधित पशु काटने की मुखबिरी के शक में ग्रामीण की घर से खींच कर हत्या कर देने व बीच बचाव करने वाले दो लोगों को घायल कर देने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने सभी को जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपियों को आयुध अधिनियम के तहत अर्थदंड सहित तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया। थाना पूरनपुर क्षेत्र के गांव ढक्का चांट निवासी शहबुन्निशा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि करीब कुछ वर्ष पूर्व गांव निवासी शहीदा पुत्र साजिद खां को प्रतिबंधित पशु का वध करने के आरोप में वन विभाग ने पकड़ा था। इसकी मुखबिरी के शक में शहीदा व उसके साथी साजिद, राशिद, आरिफ और वाजिद उसके पति से रंजिश मानने लगे। 24 जून 2015 को सभी उसके घर के बराबर में खे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.