अलीगढ़, अगस्त 20 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। रोरावर क्षेत्र में तीन साल पहले मुखबिरी के शक में व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में एडीजे छह आराधना कुशवाहा की अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि रोरावर क्षेत्र निवासी मोहम्मद अली ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 28 फरवरी 2023 को रात साढ़े आठ बजे गोश्त वाली गली निवासी साकिर पुत्र रफीक, शाहजमाल निवासी शाहरुख उर्फ टुल्ला, अफजाल आदि घर आए और उनके पिता नूर हसन उर्फ पुलिया को बुलाकर ले गए थे। यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: इरादतन हत्या में एक ही परिवार के छह अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद कुछ देर बाद अली उनके घर गए तो चारों शराब पी रहे थे। अली ने अपने पिता को घर आने को कहा तो मुल्जिमों...