प्रयागराज, दिसम्बर 31 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के एक हफ्ते बाद ही आरोपित को भगोड़ा घोषित किए जाने पर गहरी नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस व राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सुनवाई के लिए 16 फरवरी 2026 की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने संतोष द्विवेदी और अन्य की याचिका पर दिया है। फतेहपुर के रहने वाले याचियों ने थाना असोथर में हत्या का प्रयास सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मुकदमे को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीके सिंह ने दलील दी कि यह पूरी कानूनी कार्रवाई द...