मुजफ्फरपुर, जून 20 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बोचहां थाना क्षेत्र के सरवानीचक गांव में आपसी विवाद के मारपीट के मामले में दोषी रामसेवक सहनी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस शैलेंद्र कुमार के कोर्ट के झूठी जानकारी देना महंगा पड़ा। यह भी पढ़ें- मुकदमे की जानकारी छिपाना पड़ा महंगा, बरी होते-होते मिल गई सजा कोर्ट का निर्णय अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि मारपीट के मामले में कोर्ट उसे दोषी ठहराकर डांट-फटकार कर छोड़ने वाला था। कोर्ट की ओर से पूछे जाने पर उसने अपने उपर किसी तरह का मुकदमा नहीं होने की झूठी जानकारी दी। जबकि, बोचहां थाने में दर्ज दो आपराधिक मुकदमे में उसपर कोर्ट में सेशन ट्रायल चल रहा था। इस तरह की झूठी जानकारी देने पर कोर्ट ने शुक्रवार को रामसेवक सहनी को दोषी पाते हुए एक माह कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैस...