मुआवजे की राशि न देने पर एचएसवीपी प्रशासक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
गुड़गांव, सितम्बर 17 -- अदालत से -दफ्तर, गाड़ियां और जिमखाना क्लब कुर्क करने का आदेश गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। भूमि अधिग्रहण के बदले बढ़ा मुआवजे न देने पर जिला अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के प्रशासक और भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएसी) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वहीं, प्राधिकरण की संपत्तियों, जिनमें सेक्टर-14 स्थित कार्यालय, सेक्टर-29 और सेक्टर-चार के जिमखाना क्लब सहित अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों को कुर्क करने के आदेश दिए।
सविता का मामला यह मामला दौलताबाद गांव की रहने वाली सविता की भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। एचएसवीपी ने वर्ष 2013 में सविता की करीब आधा एकड़ जमीन अधिगृहीत की थी। मुआवजा राशि से असंतुष्ट होकर पीड़िता ने कानूनी लड़ाई लड़ी। वर्ष 2018 में जिला अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 3.15 करोड़ रुपये प्र...
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