रांची, मई 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले में एनटीपीसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के अधिग्रहित जमीन का मुआवजा Rs.15,783 प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के मुआवजा पर दिए गए फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। मामला जमीन अधिग्रहण के लिए तय बाजार मूल्य और मुआवजा निर्धारण की कट ऑफ तारीख से जुड़ा था। एनटीपीसी ने मुआवजा राशि कम करने की मांग करते हुए वर्ष 2015-2016 के बिक्री संलेख अदालत में पेश किए थे। कंपनी का तर्क था कि मूल्यांकन के लिए तीन वर्ष की अवधि 29 अप्रैल 2016 से मानी जानी चाहिए, जब नए सिरे से अधिग्रहण ...