मुआवजा घोटाले में कोई पीड़ित पक्ष है तो प्रतिवादी बनाया जाए : कोर्ट
रांची, जून 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। धनबाद रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के परीक्षा नियंत्रक विशाल कुमार समेत 17 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत जानना चाहा कि मामले में कोई पीड़ित पक्ष है या नहीं। यदि पीड़ित है तो और उसे प्रतिवादी नहीं बनाया गया है, तो प्रतिवादी बनाया जाए। मामले की सुनवाई बुधवार को भी होगी। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सभी आरोपियों की अलग-अलग दायर याचिकाओं को टैगकर एक साथ सुनवाई की जा रही। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के पीड़ित पक्ष की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। धनबाद रिंग रोड के लिए हुए भूमि अधिग्रहण में सामने आए बहुचर्चित मुआवजा घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 9 जनवरी को कार्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.