नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- निखिल पाठक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना भारी पड़ा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को माना कि शरजील ने मीडिया से संपर्क नहीं करने की शर्त तोड़ी है। हालांकि, जमानत की अवधि शनिवार शाम को समाप्त होने के कारण अदालत ने इसे रद्द नहीं किया। अदालत ने उन्हें शाम तक जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने पक्ष रखा। कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें शरजील की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने 22 सितंबर को उन्हें चार से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसका उद्देश्य उन्हें अपने...