मीटिंग:ऑडिट में सिर्फ टर्नओवर की लिमिट नहीं, कैश पेमेंट का भी रखें ध्यान
मुरादाबाद, सितम्बर 23 -- बुधवार को जोनल टैक्स बार एसोसिएशन की सभा राज्य कर विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई जिसमें टैक्स अधिवक्ताओं को आयकर व जीएसटी के विशिष्ट प्रावधानों की जानकारी दी गई। बताया गया कि टैक्स ऑडिट की उपयुक्तता निर्धारित करते समय सिर्फ टर्नओवर की सीमा ही नहीं बल्कि, कैश रिसीट, कैश पेमेंट्स व अन्य संबंधित वैधानिक शर्तों का भी ध्यान रखा जाए। अध्यक्षता सैयद आरिफ अली ने की व संचालन महासचिव अनुज गुप्ता ने किया। शलभ अग्रवाल, अराफात अली मुख्य वक्ता रहे। राकेश कुमार शर्मा, संजीव बिहारी भटनागर, दीपक अग्रवाल, वैभव गुप्ता, शाहिद हुसैन, राजदीप गोयल, शाहवेज मलिक, विपिन कुमार, आशीष कपूर आदि रहे।
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