भदोही, दिसम्बर 8 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। मिशन शक्ति के तहत सोमवार को ज्योति बाल विद्या मंदिर इंटर कालेज पीपरगांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें शासन स्तर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। महिला शक्ति केंद्र कार्यक्रम में बाल विवाह की सामाजिक व कानूनी जटिलताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला प्रोबेशन विभाग की प्रियंका गुप्ता एवं रेशमा ने बताया कि किसी भी बच्चे का चाहे वह लडका हो या लडकी कम उम्र में विवाह नही होना चाहिए। विवाह की कानूनी उम्र लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने की अपील की। समय से पूर्व विवाह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर गंभीर प्रभाव डालता ह...
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