बागपत, अप्रैल 6 -- बागपत। खाद्य पदार्थों में मिलावट पकड़े जाने के बाद अब खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग (एफडीए) सीधे संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकेगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दायर करना होगा। मिलावट के अलावा 31 गंभीर मामलों में एफआईआर की जगह मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद शिकायत दायर करनी होगी। अभियोजन निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए अब तक एफडीए विभाग मिलावटखोरों में बीएनएस की धारा के अन्र्तगत एफआईआर दर्ज कराता था। पूर्व में कई बड़े मामलों में इस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संगठन एफआईआर का विरोध करते आए हैं। अब शासन द्वारा इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने के निर्देश से कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस महानिद...