मिलावटी दूध बेचने के मामले में अर्थदंड के साथ एक साल की सजा
पीलीभीत, जुलाई 2 -- पीलीभीत। मिलावटी दूध बेचने के मामले के आरोपी को दोषी पाकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 25 जून 2009 को सुबह खाद्य निरीक्षक ने पूरनपुर रोड पर ग्राम गायबोझ के पास साइकिल पर केन में गाय भैंस के मिश्रित दूध को ले जा रहे ख्यालीराम मौर्य पुत्र गिरवर लाल निवासी राजीव कॉलोनी थाना सुनगढ़ी को रोका। विक्रेता से दूध बेचने का लाइसेंस मांगा गया। पर लाइसेंस नहीं मिला। दूध में मिलावट का संदेह होने पर डेढ़ लीटर दूध क्रय करने के बाद उसे राजकीय प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया। परीक्षण रिपोर्ट में दूध मिलावटी निकला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने मिलावटी दूध बेचने के आर...
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