चित्रकूट, मई 19 -- चित्रकूट। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पाए जाने पर न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने दुकानदारों के साथ ही निर्माता कंपनियों में 18 मामलों में 14 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। इसके बाद आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने चलाए गए विभिन्न अभियानों के दौरान भरे गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। नमूने फेल होने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। पिछले अप्रैल माह में एडीएम वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने दायर 18 वादों का निस्तारण किया। जिसमें खाद्य कारोबारियों के साथ ही निर्माताओं पर अर्थदंड लगाया है। इनमें विपिन मानिकपुर को 50 हज...